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Sunday, 20 October 2013

बालिग महिलाओं को सहमति से संबंध बनाने का अधिकार

भारतीय पुरुष किसी महिला के साथ सहमति से सम्बन्ध तो बना लेता है , लेकिन यही सम्बन्ध उसकी खुशियों को खराब कर देती है और कुछ दिनों बाद ही, आपसी सहमति से सम्बन्ध बनाने वाली महिला जब उक्त व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाती है तो वही ख़ुशी उसके जीवन का कभी न मिटने वाला नासूर बन जाती है। लेकिन कोर्ट के एक आदेश से पुरुषों को थोड़ी राहत दे गया कोर्ट ने कहा अब 18 साल से ऊपर की महिला सहमति से सेक्स करें तो कोई अपराध नहीं, और इसके लिये अदालत से मंजूरी की जरुरत नहीं। 

कोर्ट के इस आदेश ने सहमति से सेक्स करने के बाद परिवार के दबाव आकर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिलाओं के इस कृत्य पर रोक लगेगी। रेणुका चौधरी ने कहा की सहमति से सेक्स और बलात्कार का आरोप लगाने वाली स्थिति में संशय है। रेणुका चौधरी ने कहा की कुछ महिलायें सहमती से सम्बन्ध बनती है उसके बाद उसे बलात्कार का रूप दे देती है ये दुखद: उन्होंने कहा की 18 से ऊपर वाली महिलायें किसी के बिना सेक्स कर सकती है और किसी व्यक्ति से सम्बन्ध बना सकती है उन्हें किसी अदालत से मंजूरी की जरुरत नहीं।

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